खबर के मुताबिक हाईकोर्ट ने बिहार शिक्षा सेवा संवर्ग नियमावली -2014 और विज्ञापन संख्या- 06 /2016 के अनुरूप नियोजित शिक्षकों को इस पद पर नियुक्ति को वैध ठहराया हैं। जिससे ये बात साफ़ हो गया की नियोजित शिक्षक भी लेक्चरर बन सकते हैं।
बता दें की वर्ष 2016 में आई लेक्चरर की वैकेंसी में पहले नियोजित शिक्षकों से आवेदन मांगे गए थे। लेकिन फिर बाद में शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव ने बिहार लोक सेवा आयोग को पत्र लिखकर नियोजित शिक्षकों को बाहर करके रिजल्ट जारी करने को कहा था।
वहीं एक बार फिर पटना हाईकोर्ट के फैसले से नियोजित शिक्षकों में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी हैं। हाईकोर्ट ने कहा है की बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले नियोजित शिक्षक भी अब बिहार के सरकारी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में लेक्चरर बनेंगे।

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