जानिए वसीयत क्या है, बिहार में इसे कैसे बनाई जाती है।
वसीयत क्या है: कानून के मुताबिक वसीयत एक कानूनी दस्तावेज को कहते है जिसमें किसी एक या उससे अधिक व्यक्तियों का नाम लिखा होता है। मिली जानकारी के मुताबिक जिसके नाम से वसीयत है वह वसीयत कराने वाले व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी प्रापटी और व्यवसाय का वह व्यक्ति उत्तराधिकारी हो जाता है।
खबर के मुताबिक वसीयत चल और अचल दोनों संपत्ति की जा सकती है। जिसके नाम से वसीयत बनती हैं उस व्यक्ति को वसीयत बनाने वाले के मौत के बाद वो चल और अचल दोनों संपत्ति मिल जाती हैं। आपको बता दें की अचल संपत्ति में भूमि मकान मुख्य होता है। वहीं चल संपत्ति में कोई वाहन, पशु, गहना, जेबर कुछ भी हो सकता हैं।
बिहार में वसीयत सिविल कोर्ट के द्वारा बनाया जाता हैं। अगर आप यहां वसीयत बनाना चाहते हैं तो इस सन्दर्भ में किसी अच्छे वकील से मदद ले सकते हैं और वसीयत बना सकते हैं। इसे बनाने में ज्यादा पैसे का खर्च नहीं होता हैं। यह आसानी से बन जाता हैं।

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