बिहार में पुश्तैनी जमीन पर होता है इन लोगों का अधिकार, जाने कानून

न्यूज डेस्क:  बिहार में बहुत से लोगों के पास पुश्तैनी जमीन हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं की कानून के मुताबिक पुश्तैनी जमीन का किसका अधिकार होता हैं। आज इसी विषय में कानून के अनुसार जानने की कोशिश करेंगे की पुश्तैनी जमीन पर किन लोगों का अधिकार होता हैं।

बिहार में पुश्तैनी जमीन पर होता है इन लोगों का अधिकार, जाने कानून। 

1 .कानून के अनुसार चार पीढ़ियों तक प्रॉपर्टी का हस्तांतरण पुश्तैनी अधिकार कहा जाता है। बता दें की बिहार में पैतृक संपत्ति में हिस्से का अधिकार पैदा होते ही मिल जाता है।

2 .मिली जानकारी के मुताबिक किसी व्यक्ति की पैतृक संपत्ति में उनके सभी बच्चों और पत्नी का बराबर का अधिकार होता है। 

3 .बिहार में पुश्तैनी जमीन पर जितना अधिकार बेटा का होता हैं। उतना ही अधिकार बेटी की भी होती हैं। बेटी पुश्तैनी जमीन में अपना हिस्सा ले सकती हैं।

4 .बता दें की प्रॉपर्टी अगर पुश्तैनी है तो सभी कानूनी वारिसों का जन्म से ही इस पर अधिकार बन जाता है। इससे कोई भी बेदखल नहीं कर सकता हैं।

5 .अगर आपके पिता ने अपनी कमाई से संपत्ति खरीदी हैं तो इसपर किसी का अधिकार नहीं होता हैं। पिता की मृत्यु के बाद ही प्रॉपर्टी में अधिकार किसी अन्य व्यक्ति के पास ट्रांसफर होते हैं।

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