बिहार में बाप, दादा की संपत्ति को अपने नाम कैसे कराये?
1 .बिहार में बाप, दादा की संपत्ति को अपने नाम करने के लिए आपको अपने क्षेत्राधिकार वाले सिविल न्यायालय में उत्तराधिकार प्रमाणपत्र के लिए एक आवेदन दर्ज करना होगा।
2 .आवेदन दर्ज करने के बाद अदालत आपकी संपत्ति होने की पुष्टि करेगा। इसके बाद अदालत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी कर देगी।
3 .आपको बता दें की आपको लागू होने वाली शुल्क का भुगतान करना होगा। साथ ही साथ बाप, दादा का मृत्यु प्रमाण पत्र आवश्यक होगा।
4 .अगर आपके बाप, दादा जिंदा हैं और आप संयुक्त परिवार में रहते हैं तो संपत्ति को अपने नाम कराने से पहले आपको बंटवारा करना होगा।
5 .बंटवारा के बाद जो हिस्सा आपके नाम आएगा सिर्फ उसी जमीन या संपत्ति को आप अपने नाम करा सकते हैं और उसका मालिक बन सकते हैं।

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