बिहार में बाप, दादा की संपत्ति को अपने नाम कैसे कराये?

न्यूज डेस्क: बिहार में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास जमीन या कोई संपत्ति तो हैं लेकिन वो संपत्ति उनके नाम नहीं हैं। जिसके कारण जमीन से जुड़े काम कार्य करने में परेशानी होती हैं और लोग कई तरह के योजनाओं का लाभ भी नहीं उठा पाते हैं। आज इसी विषय में कानून के अनुसार जानने की कोशिश करेंगे की आप बाप, दादा की संपत्ति को अपने नाम कैसे करें।

बिहार में बाप, दादा की संपत्ति को अपने नाम कैसे कराये?

1 .बिहार में बाप, दादा की संपत्ति को अपने नाम करने के लिए आपको अपने क्षेत्राधिकार वाले सिविल न्यायालय में उत्तराधिकार प्रमाणपत्र के लिए एक आवेदन दर्ज करना होगा।

2 .आवेदन दर्ज करने के बाद अदालत आपकी संपत्ति होने की पुष्टि करेगा। इसके बाद अदालत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी कर देगी।

3 .आपको बता दें की आपको लागू होने वाली शुल्क का भुगतान करना होगा। साथ ही साथ बाप, दादा का मृत्यु प्रमाण पत्र आवश्यक होगा।

4 .अगर आपके बाप, दादा जिंदा हैं और आप संयुक्त परिवार में रहते हैं तो संपत्ति को अपने नाम कराने से पहले आपको बंटवारा करना होगा।

5 .बंटवारा के बाद जो हिस्सा आपके नाम आएगा सिर्फ उसी जमीन या संपत्ति को आप अपने नाम करा सकते हैं और उसका मालिक बन सकते हैं।

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