उन्होंने कहा है की 1 जनवरी 2004 और उसके पश्चात नियुक्त हुए समस्त कार्मिकों को आगामी वर्ष से पूर्व पेंशन योजना का लाभ दिया जायेगा। उन्होंने कहा की राज्य में अंशदायी पेंशन योजना खत्म होगी और 2004 से पहले वाली पुरानी पेंशन प्रणाली लागू होगी।
पुरानी पेंशन स्किम के फायदे।
पुरानी पेंशन स्किम में रिटायरमेंट पर निश्चित पेंशन यानी अंतिम वेतन का 50 फीसद गारंटी मिलता हैं तथा पूरी पेंशन सरकार देती हैं।
पेंशन के लिए वेतन में कटौती नहीं किया जाता हैं। साथ ही साथ सेवाकाल में मृत्यु होने पर आश्रित को पारिवारिक पेंशन एवं नौकरी मिलती हैं।
रिटायरमेंट के बाद मेडिकल भत्ता भी मिलता हैं।
पुरानी पेंशन स्किम में जीपीएफ की सुविधा मिलता हैं।
सेवाकाल में मृत्यु पर डेथ ग्रच्युटी की सुविधा 20 लाख तक मिलता हैं।
जीपीएफ निकासी (रिटायरमेंट के समय) पर कोई आयकर नहीं लगता हैं।
रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी (अंतिम वेतन के अनुसार) में 16.5 माह का वेतन मिलता हैं।
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