खबर के अनुसार बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग के द्वारा साल 2020 में 12 विश्वविद्यालयों में 4638 असिस्टेंट प्रोफेसरों की बहाली को लेकर विज्ञापन जारी किया गया हैं। पटना कोर्ट ने इस विज्ञापन को रद्द कर पुनः बहाली करने के आदेश दिए हैं।
बता दें की बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर के 4638 पदों पर नियुक्ति के लिए जो विज्ञापन निकला था, जिसमे 1223 पद सामान्य श्रेणी के लिए रखे गए। कोर्ट में सुनवाई के दौरान वरीय अधिवक्ता ने बताया कि प्रावधानों के अनुसार आरक्षण की सीमा पचास फीसदी से अधिक नहीं हो सकती है।
यह विज्ञापन संवैधानिक प्रक्रिया का खुला उल्लंघन करता हैं। इससे बहुत सारे योग्य उम्मीदवारों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। इसके बाद कोर्ट ने इस विज्ञापन को रद्द कर दिया और बहाली के लिए आरक्षण के प्रावधानों के अनुरूप प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। वहीं कोर्ट ने ये भी कहा की कुछ विषय जैसे की अरबी, फ़ारसी व अन्य में अस्टिटेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति पर कोई प्रभाव नहीं होगा।
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