गांधीनगर: गुजरात में विधवा पेंशन योजना के नए नियम

गांधीनगर : गुजरात में रहने वाली वैसी महिलाएं जिनके पति की मौत हो गई हैं। उन महिलाओं को सरकार के द्वारा आर्थिक मदद के तौर पर विधवा पेंशन का लाभ दिया जाता हैं। हालांकि इसको लेकर गुजरात सरकार के द्वारा कई तरह के नियम कानून बनाये गए हैं, जिसका पालन आपको अनिवार्य रूप से करना होगा। ताकि आप इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। 

गुजरात में विधवा पेंशन योजना के नए नियम?

1 .गुजरात विधवा पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए गुजरात प्रदेश की स्थायी निवासी होना चाहिए।

2 .गुजरात विधवा पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए महीना की उम्र 18 साल से ज्यादा और 60 साल से कम होनी चाहिए।

3 .आपको बता दें की इस योजना के लिये आवेदन करना चाहती है वो किसी भी सरकारी पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए।

4 .महिला के पास पति का मृत्यु प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। क्योंकि पति के मृत्यु प्रणाम पत्र से ही महिला के विधवा होने का पता चलता है। 

5 .गुजरात विधवा पेंशन योजना का लाभ विभाग द्वार महिला के खाते में भेजा जाता है इसलिए महिला के पास किसी भी बैंक में खाता होना चाहिए।

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