खबर के अनुसार विभाग के द्वारा जल्द ही राज्य कैबिनेट की बैठक में नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने वाली नियमावली को भेजा जायेगा। राज्य कैबिनेट की मंजूरी के बाद इस नियम को राज्य में लागू कर दिया जायेगा। इसकी तैयारी की जा रही हैं।
बता दें की बिहार में नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा लेने के लिए उन्हें एग्जाम देना होगा। इस एग्जाम में पास होने के बाद ही नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। इसको लेकर विभाग के स्तर पर तैयारी कर ली गई हैं।
राज्यकर्मी बनेंगे बिहार नियोजित शिक्षक, होंगे 5 बड़े फायदे??
1 .बीपीएससी से आने वाले टीचरों के बराबर दर्जा मिलेगा।
2 .मूल वेतन के अलावा राज्य सरकार की प्रचलित दरों के अनुसार महंगाई भत्ता का लाभ मिलेगा।
3 .राज्यकर्मी बनने के बाद मकान किराया भत्ता, चिकित्सा भत्ता और शहरी परिवहन भत्ता का लाभ भी मिलेगा।
4 .नई नियमावली से जिन शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, उन्हें पे-ग्रेड के तहत सैलरी का लाभ प्राप्त होगा।
5 .बिहार नियोजित शिक्षक को राज्यकर्मी का दर्जा मिलने से उन्हें वो सब लाभ प्राप्त होगा, जो एक सरकारी कर्मचारी को होता हैं।

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