अहमदाबाद : चालू वित्तीय वर्ष के लिए गुजरात में स्टांप शुल्क

अहमदाबाद : गुजरात में अगर कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को किसी तीसरे पक्ष को बेचता है या कोई खरीदार किसी तीसरे पक्ष से कुछ विशिष्ट संपत्ति खरीदता है तो इस स्थिति में राज्य सरकार स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क लगाती है। 

खबर के अनुसार वर्तमान समय में गुजरात की राज्य सरकार गुजरात स्टांप (संशोधन) अधिनियम, 2018 के तहत जमीन-संपत्ति की खरीद पर स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क लगाती हैं। यह पंजीकरण शुल्क महिला और पुरुषों के लिए अलग-अलग होता हैं। 

स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क के बाजार मूल्य और ई-भुगतान की गणना कैसे करें : आप गुजरात सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल  https://garvi.gujarat.gov.in/ पर जा कर स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क के बाजार मूल्य और ई-भुगतान की गणना कर सकते हैं।

चालू वित्तीय वर्ष के लिए गुजरात में स्टांप शुल्क?

स्टाम्प शुल्क की मूल दर : 3.5 प्रतिशत।

मूल दर पर 40% की दर से अधिभार : 1.4% प्रतिशत।

कुल स्टांप शुल्क : 4.9 प्रतिशत। 

चालू वित्तीय वर्ष के लिए गुजरात में पंजीकरण शुल्क?

संपत्ति पुरुष के नाम खरीदने पर पंजीकरण शुल्क : 1 प्रतिशत।

संयुक्त क्रेता (पुरुष एवं महिला) पर पंजीकरण शुल्क : 1 प्रतिशत।

संपत्ति महिला के नाम खरीदने पर पंजीकरण शुल्क : 0 (कोई पंजीकरण शुल्क नहीं)

संयुक्त क्रेता (महिला एवं महिला) पर पंजीकरण शुल्क : 0 (कोई पंजीकरण शुल्क नहीं)

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