राजकोट में 31 दिसंबर तक मवेशियों का रजिस्ट्रेशन कराने का आदेश

न्यूज डेस्क: गुजरात के राजकोट से एक बड़ी खबर आ रही हैं। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक राजकोट में 31 दिसंबर तक मवेशियों का रजिस्ट्रेशन कराने का आदेश जारी किया गया हैं। इसको लेकर नगर निगम की ओर से पशुपालकों को कई निर्देश दिए गए हैं।

खबर के अनुसार राजकोट नगर निगम के द्वारा शहर में मवेशी रखने वाले लोगों के लिए नई नीति की घोषणा की गई। इस नीति के तहत मवेशियों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया हैं। इसके लिए मालिकों को 31 दिसंबर तक का समय दिया गया।

बता दें की राजकोट शहर में मवेशी रखने वाले लोग अगर 31 दिसंबर तक सभी पशुओं का पंजीकरण नहीं कराते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती हैं। साथ ही साथ आगामी एक जनवरी से अपंजीकृत पशुओं को जब्त भी किया जा सकता हैं।

दरअसल हाईकोर्ट के आदेश के बाद राजकोट नगर निगम की ओर से आवारा मवेशियों को लेकर सघन अभियान शुरू कर दिया गया हैं। सड़कों पर मवेशियों को पकड़ने के लिए टीमें भी बनाई गई हैं और मवेशियों का धर-पकड़ भी किया जा रहा हैं।

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