खबर के अनुसार बिहार में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने पुश्तैनी जमीन को बेचना चाहते हैं। लेकिन नियमों के बारे में जानकारी नहीं होने के कारण लोगों को पुश्तैनी जमीन बेचने में काफी दिक्कत होती हैं। आज इन्ही नियमों के बारे में जानेंगे विस्तार से।
बिहार में पुश्तैनी जमीन बेचने के नए नियम?
1 .बिहार में पुश्तैनी जमीन को बेचने के लिए उसके वारिसों की पहचान जरूरी हैं।
2 .उस जमीन के जितने भी वारिस हैं उनमे पहले जमीन का बटवारा करना होगा।
3 .सभी वारिसों को उस जमीन में पहले हिस्सा देना होगा। इसे अनिवार्य किया गया हैं।
4 .कब आपके नाम से जो जमीन आएगी, उसे बेचने के लिए पहले आपको जमाबंदी करानी होगी।
5 .जब पुश्तैनी जमीन की जमाबंदी आपके नाम हो जाएगी, इसके बाद आप उस जमीन को आसानी से बेच सकते हैं।
6 .अगर आप पुश्तैनी जमीन के एकलौते वारिस हैं तो फिर आप उस जमीन को आसानी से बेच सकते हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी।

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