यूपी में शराब का कारोबार, अब हर किसी के लिए है सुलभ!

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने शराब की दुकान खोलने की प्रक्रिया को अब आम लोगों के लिए भी सुलभ बना दिया है। राज्य में शराब की दुकानों की ई-लाटरी प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह कदम उत्तर प्रदेश सरकार की नई आबकारी नीति के तहत उठाया गया है, जिसका उद्देश्य राज्य के राजस्व में वृद्धि करना है।

शराब दुकान खोलने का नया अवसर

अब तक शराब की दुकानों के लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया काफी जटिल और सीमित थी। केवल बड़े कारोबारी और विशेष वर्ग के लोग ही शराब के व्यवसाय में हिस्सा ले पाते थे। लेकिन योगी सरकार ने अब इस व्यवस्था को सरल बना दिया है। आबकारी विभाग ने शराब की दुकानों के लिए ई-लाटरी प्रणाली शुरू की है, जिससे इस कारोबार में आम आदमी भी भाग ले सकेगा।

ई-लाटरी के माध्यम से आवेदन करने के लिए इच्छुक व्यक्ति को आबकारी विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। यह पोर्टल exciseelotteryup.upsdc.gov.in पर उपलब्ध है। इस पोर्टल पर पंजीकरण और आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यह कदम न केवल शराब के कारोबार को पारदर्शी बनाएगा, बल्कि यह व्यवसाय के प्रति लोगों की रुचि को भी बढ़ावा देगा।

आवेदन के लिए क्या हैं शर्तें?

आयु सीमा: आवेदन करने वाले व्यक्ति की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए।

आवेदन शुल्क: आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन करना होगा, जो संबंधित शर्तों के अनुसार निर्धारित किया गया है।

अन्य शर्तें: आवेदक को भारतीय नागरिक होना चाहिए और उसके पास शराब के कारोबार से संबंधित आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करने की पात्रता होनी चाहिए।

लाटरी कब खुलेगी?

ई-लाटरी का आयोजन 6 मार्च को किया जाएगा। इस दिन आवेदन करने वालों के बीच लाटरी खोली जाएगी, और जो लोग लाटरी में सफल होंगे, उन्हें शराब दुकान का लाइसेंस मिलेगा। लाटरी प्रक्रिया से यह सुनिश्चित होगा कि सभी आवेदकों को समान अवसर मिले और यह पारदर्शी तरीके से हो।

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