सरकारी गाइडलाइन और प्रक्रिया:
खाद्य एवं रसद विभाग की नई गाइडलाइन के अनुसार, विवाहित महिला अपना यूनिट स्थानांतरण ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से करवा सकती हैं। इसके लिए महिला को निम्नलिखित जानकारी प्रदान करनी होगी:
मायके के राशन कार्ड की संख्या और वहां के दुकानदार का नाम
ससुराल के राशन कार्ड की संख्या और वहां के दुकानदार का नाम
आधार कार्ड नंबर
इसके बाद पूर्ति विभाग सीधे मायके के राशन कार्ड से यूनिट को ससुराल के राशन कार्ड में जोड़ देगा।
नई व्यवस्था का लाभ:
यदि महिला की ससुराल में राशन कार्ड नहीं है और वह परिवार राशन कार्ड की पात्रता श्रेणी में आती है, तो उस परिवार के लिए नया राशन कार्ड बनाया जाएगा और महिला की यूनिट को स्थानांतरित कर दिया जाएगा। वहीं, यदि ससुराल का परिवार पात्र नहीं है, तो महिला की यूनिट मायके के राशन कार्ड से निरस्त कर दी जाएगी।
आधिकारिक निर्देश:
खाद्य विभाग के प्रमुख सचिव रणवीर प्रसाद ने सभी जिलाधिकारियों और जिला पूर्ति अधिकारियों को पत्र जारी कर यूनिट ट्रांसफर की प्रक्रिया को सरल और तेज़ बनाने के निर्देश दिए हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विवाहिता महिलाओं को राशन कार्ड संबंधी लाभों से वंचित नहीं होना पड़े और उनका अधिकार सुरक्षित रहे।

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