रेलवे बोर्ड का नया आदेश जारी, रेल कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी

नई दिल्ली। देशभर के लाखों सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। रेलवे बोर्ड ने 30 जून को रिटायर होने वाले पात्र कर्मचारियों को नोशनल इंक्रीमेंट (काल्पनिक वार्षिक वेतन वृद्धि) का लाभ देने की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश जारी किए हैं। इस फैसले के बाद योग्य पेंशनभोगियों की पेंशन में बढ़ोतरी होगी और उन्हें बकाया राशि (एरियर) का भी लाभ मिल सकेगा।

16 जुलाई को जारी हुआ नया निर्देश

रेलवे बोर्ड ने 16 जुलाई 2026 को सभी जोनल रेलवे और प्रोडक्शन यूनिट्स को नया आदेश जारी करते हुए लंबित मामलों का जल्द निपटारा करने को कहा है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि जिन कर्मचारियों को अभी तक नोशनल इंक्रीमेंट का लाभ नहीं मिला है, उनके मामलों की प्राथमिकता के आधार पर जांच कर आवश्यक कार्रवाई पूरी की जाए। इससे पहले भी फरवरी 2026 में इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन कई स्थानों पर प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण दोबारा सख्त निर्देश जारी करने पड़े।

आखिर क्या थी समस्या?

रेलवे कर्मचारियों का वार्षिक वेतनवृद्धि हर साल 1 जुलाई को लागू होती है। ऐसे में जो कर्मचारी 30 जून को सेवा से सेवानिवृत्त हो जाते थे, उन्हें तकनीकी कारणों से 1 जुलाई का इंक्रीमेंट नहीं मिल पाता था। इसका सीधा असर उनकी अंतिम वेतन गणना और पेंशन पर पड़ता था। कई कर्मचारियों का कहना था कि पूरे वर्ष सेवा देने के बावजूद केवल एक दिन पहले सेवानिवृत्त होने के कारण उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राहत

इस मुद्दे पर लंबे समय तक कानूनी विवाद चला। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्णय और केंद्र सरकार के संबंधित दिशा-निर्देशों के आधार पर रेलवे बोर्ड ने पात्र कर्मचारियों को नोशनल इंक्रीमेंट का लाभ देने का निर्णय लिया। इस व्यवस्था के तहत 30 जून को रिटायर हुए पात्र कर्मचारियों की पेंशन की गणना में 1 जुलाई की वार्षिक वेतन वृद्धि को शामिल किया जाएगा। इससे उनकी संशोधित पेंशन पहले की तुलना में अधिक होगी।

अब क्या करेगी रेलवे?

रेलवे प्रशासन सभी पात्र कर्मचारियों की सूची तैयार कर रहा है। इसके बाद उनके पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) में संशोधन किया जाएगा। संशोधित पीपीओ जारी होने के बाद बढ़ी हुई पेंशन लागू होगी और जितना बकाया बनता है, उसका भुगतान भी नियमानुसार किया जाएगा।

रेलवे बोर्ड ने दिए स्पष्ट निर्देश

रेलवे बोर्ड ने सभी जोनों से कहा है कि लंबित मामलों का जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए। पूरी प्रक्रिया तय समय सीमा के भीतर पूरी हो। पात्र पेंशनभोगियों को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। समय पर लाभ देकर अनावश्यक कानूनी विवादों को भी कम किया जाए।

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