बिहार सरकार ने बस मालिकों के लिए जारी किया आदेश

न्यूज डेस्क: बिहार में 25 अगस्त से बस सेवा शुरू कर दिया गया हैं। लेकिन कोरोना के संकट को देखते हुए सरकार ने गाइडलाईन जारी किया हैं। साथ ही साथ बस मालिकों के लिए भी आदेश जारी किया हैं। जिसका पालन राज्य में बस चलाने वाले सभी मालिकों को करना होगा।

1. सरकारी आदेश के मुताबिक बिहार में बस मालिकों को प्रतिदिन धुलवाने, साफ-सुथरा रखने और समय-समय पर हर ट्रिप के बाद सैनिटाइज कराना होगा।

2. मिली जानकारी के मुताबिक सरकार ने बस मालिकों को आदेश दिया है की ड्राइवर और कंडक्टर को साफ-सुथरे कपड़े का मास्क, ग्लव्स पहनना जरुरी हैं। इसकी वेवस्था की जाये।

3. सरकारी नियमानुसार वाहनों के अंदर और बाहर कोविड-19 के संक्रमण से बचावों के उपायों संबंधी पोस्टर/स्टिकर लगवाएं।

4. सरकार ने मालिकों से कहा है की वाहनों के अंदर चढ़ने, उतरने के समय सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। 

5. सरकार ने वाहन मालिकों को कहा है की निर्धारित सीट के अतिरिक्त एक भी यात्री को नहीं बिठाया जाएगा।

6. वाहनों में सैनिटाइजर की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। कोरोना गाइडलाईन का नियम तोड़ने पर जिला प्रशासन कारवाई करेगी।

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