लड़ना चाहते हैं यूपी पंचायत चुनाव, इन 5 नियमों का करना होगा पालन।
1 .यूपी पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपकी उम्र 21 वर्ष या उससे अधिक होना अवाश्यक है। तभी आप नामांकन कर सकेंगे।
2 .आपको बता दें की प्रधान पद के लिए संबधित ग्राम पंचायत का निवासी होना आवश्यक है। तभी आप प्रधान पद के लिए चुनाव लड़ सकते हैं।
3 .ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिए संबधित ग्राम सभा का कोई भी व्यक्ति अपने वार्ड सहित किसी भी वार्ड से चुनाव लड़ सकता है। लेकिन उसे उस वार्ड का मतदाता होना चाहिए।
4 .अगर आप पर कोई केस या अपराधी रिकॉड हैं तो आपको इसकी जानकारी देनी होगी। नामांकन पत्र के साथ प्रत्याशी को अनुलग्नक-1 भरना होगा।
5 .नमांकन के दौरान प्रत्याशी को नामांकन पत्र के साथ अपना नाम व प्रस्तावक के नाम की मतदाता सूची लगानी होगी। आपको बता दें की प्रस्तावक उसी वार्ड का होना चाहिए।
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