खबर के अनुसार तंबाकू से बनने वाले पान मसाला और गुटखा पर एक साल के लिए प्रतिबंध लगाया गया हैं। अपर मुख्य सचिव सह राज्य खाद्य संरक्षा आयुक्त प्रत्यय अमृत ने इस सन्दर्भ में निर्देश भी जारी कर दिए हैं। बिहार में शराब के बाद अब पान मसाला और गुटखा की भी बिक्री नहीं होगी।
बता दें की राज्य के सभी जिलों में सभी प्रकार के गुटखा, पान मसाले के उत्पादन, भंडारण, परिवहन, बिक्री और उसके प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा। इस नियम को तोड़ने वाले लोगों पर कारवाई भी की जाएगी। इसको लेकर आदेश जारी किया गया हैं।
स्वास्थ्य विभाग के तंबाकू, गुटका पर प्रतिबंध लगाते हुए कहा है की गुटखा और पान मसाला में तंबाकू व निकोटिन मिलाकर बेचना इंसान के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसी को ध्यान में रखते हुए इसे पूरे राज्य में प्रतिबंधित किया गया हैं।
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