सूरत और अहमदाबाद में रेस्टोरेंट खोलने का लाइसेंस कैसे प्राप्त करें?
1 .सूरत और अहमदाबाद में रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको खाद्य एवं औषधि प्रसाधन विभाग से लाइसेंस लेना होगा।
2 .खाद्य विभाग से लाइसेंस प्राप्त करने के पश्चात आपको अपने म्युनिसिपैलिटी से दुकानदारी का लाइसेंस भी लेना होगा।
3 .यदि आप अपने रेस्टोरेंट में किसी पेय पदार्थ का निर्माण करते हैं जो कि पैकेट में उपलब्ध है तो आपको FPO लाइसेंस भी लेना पड़ सकता है जो कि फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट से मिलता है।
4 .रेस्टोरेंट खोलने के लिए आपके पास जीएसटी नंबर, पैन कार्ड नंबर आपका बैंक अकाउंट नंबर भी होना चाहिए। इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।
5 .किसी भी तरह की शॉप या व्यावसायिक गतिविधि के लिए आपको स्थानीय निकाय (नगर निगम) से ट्रेड लाइसेंस लेने की जरूरत होगी।
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