गांधीनगर : गुजरात में परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के नए नियम

गांधीनगर : गुजरात में अगर आप परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहते हैं तो आपको कुछ जरुरी नियम का पालन करना होगा। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात में परमानने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए सरकार के द्वारा कई तरह के नए नियम बनाये गए हैं। 

खबर के अनुसार गुजरात में अगर आपको परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनाना हैं तो आपको ज्यादा भाग-दौड़ करने की ज़रूरत नहीं होगी। बस आपको ऑनलाइन के द्वारा आवेदन करना करना होगा और फिर कुछ दिन के बाद आपके लिए लाइसेंस जारी कर दिया जायेगा।

गुजरात में परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के नए नियम?

1 .गुजरात में परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए पहले लर्निंग लाइसेंस बनाना होगा। 

2 .जब आपका लर्निंग लाइसेंस बन जायेगा, तभी आप परमानेंट लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं।

3 .परमानेंट लाइसेंस के लिए वेबसाइट https://parivahan.gov.in/parivahan/ पर विजिट करना होगा।

4 .बता दें की गुजरात में लर्निंग लाइसेंस की वैधता छह महीने की होती हैं। 

5 . लर्निंग लाइसेंस बनने के छह महीने के अंदर ही आपको परमानेंट लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा।

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