खबर के अनुसार बिहार सरकार ने पटना हाईकोर्ट में जानकारी देते हुए कहा है की फार्मासिस्ट की बहाली के लिए जो नियम बनाये गये थे उनमें बदलाव किया जा रहा हैं। जल्द ही नए नियम के तहत फार्मासिस्ट के इन पदों पर भर्ती की जाएगी।
बता दें की फार्मासिस्ट की बहाली में डी फार्मा के अलावा बी फार्मा डिग्रीधारियों को शामिल करने को लेकर हाईकोट में बी फर्माधारियों ने केस दायर किया है। जिसके बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने फार्मासिस्ट की बहाली में बी फार्माधारियों को शामिल करने का आदेश दिया हैं।
फिलहाल के लिए फार्मासिस्ट के 1618 पदों पर चल रही बहाली को स्थगित कर दिया गया हैं। इन पदों पर भर्ती को लेकर जल्द ही नया नोटिफिकेशन जारी किया जायेगा। इसके बाद इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को शुरू किया जायेगा।

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