खबर के अनुसार शुक्रवार को शहर के पुलिस आयुक्त अजय तोमर ने एक आदेश जारी किया हैं। जिसमे कहा गया हैं की रात में आठ से दस बजे तक ही पटाखे फोड़ने की अनुमति रहेगी। इसके बाद पटाखा जलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
गुजरात के सूरत में दिवाली को लेकर गाईडलाइन जारी?
1 .रात में आठ से दस बजे तक ही पटाखे फोड़ने की अनुमति रहेगी।
2 .स्कूल, अस्पताल, पेट्रोल पंप, एलपीजी गोदाम आदि स्थानों पर पटाखे प्रतिबंधित रहेंगे।
3 .सभी प्रकार के विदेशी पटाखों के आयात, बिक्री और इसके इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध रहेगा।
4 .सूरत शहर में पटाखों की बिक्री करने वालो को स्वयं लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया हैं।
5 .अत्यधिक शोर करने वाले पटाखों का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। इसको लेकर आदेश जारी कर दिया गया हैं।

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