खबर के अनुसार मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा स्कीम के तहत बिहार सरकार लड़की के जन्म पर उनके बैंक खाते में 2000 रुपये जमा करती हैं। ये राशि लड़की के 18 वर्ष पूरी होने तक बैंक में जमा रहती है। सबसे बड़ी बात यह है की इस जमा राशि पर ब्याज भी दिया जाता है।
वहीं अगर इस योजना में आवेदन करने के बाद लड़की की मृत्यु 18 वर्ष पूरी होने से पहले हो जाए तो इस राशि को महिला विकास निगम, बिहार को ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसलिए अगर आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
कैसे करें आवेदन : मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा स्कीम का लाभ लेने के लिए बेटी के जन्म के बाद किसी भी नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र में जाकर आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें की बेटी के जन्म के तीन साल बाद तक आवेदन किया जा सकता हैं।

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