Buxar News: बिहार में मंत्री खरीद सकेंगे 30 लाख की गाड़ी

Buxar News: बिहार सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों के लिए एक बड़ी खबर आ रही हैं। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में अब मंत्री जी 30 लाख रुपये तक की गाड़ी खरीद सकेंगे। जबकि सरकार के बड़े अधिकारी 25 लाख तक की गाड़ी से घूम सकेंगे।

खबर के अनुसार सरकार ने मंत्री और अफसरों के गाड़ी और मोबाइल फोन खरीदने की राशि में बढ़ोत्तरी कर दी हैं। वहीं हाईकोर्ट के न्यायाधीश समेत अन्य कई तरह के बड़े और छोटे अधिकारियों को गाड़ी खरीदने की राशि में इजाफा किया गया हैं। 

सरकारी अधिकारियों और मंत्रियों के वाहन खरीद की सीमा निर्धारित?

1 .बिहार सरकार के मंत्री अधिकतम 30 लाख रुपये तक की गाड़ी खरीद सकेंगे। 

2 .अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव या सचिव स्तर के अधिकारी 25 लाख तक की गाड़ी खरीद सकेंगे। 

3 .हाईकोर्ट के न्यायाधीश को भी 30 लाख रुपए तक का वाहन खरीदने का अधिकार दिया गया हैं।

4 .जिला जज को अधिकतम 20 लाख रुपये तक की गाड़ी खरीदने का पैसा दिया जायेगा।

5 .जिलाधिकारी स्तर के अधिकारियो को 20 लाख रुपए तक गाड़ी खरीदने का पैसा मिलेगा। 

6 .पुलिस अधीक्षक और उसके समकक्ष पदाधिकारी 16 लाख तक गाड़ी खरीद सकेंगे। 

7 .अन्य अधिकारी जिनके लिए वाहन अनुमान्य है, वो 14 लाख तय की गाड़ी को खरीद सकते हैं।

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