खबर के अनुसार असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सरकारी योजनाओं के तहत दुर्घटना में मौत, जख्म या अपंगता की स्थिति में पहले से ज्यादा राशि मिलेगी। साथ ही तत्काल आवेदन करने के बजाए एक से पांच साल के भीतर आवेदन का मौका दिया जायेगा।
बता दें की दुर्घटना में में मौत होने पर कामगारों अब एक लाख के बदले दो लाख रुपया मिलेगा। जबकि स्वाभाविक मौत होने पर 50 हजार रुपये की राशि मिलेगी। जबकि पूर्ण स्थायी निशक्तता में 75 हजार के बदले अब एक लाख रुपये की राशि दी जाएगी।
वहीं, कामगारों को स्थायी आंशिक निशक्तता में 37 हजार 500 के बदले 50 हजार रुपये मिलेंगे। इसतरह से बिहार के कामगारों को सरकार के द्वारा 5 लाख तक अनुदान प्राप्त होगा। इससे कामगारों के परिवारों को विकट स्थिति में आर्थिक सहायता होगी।

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