खबर के अनुसार आवेदन पत्र के साथ जमीन के मालिकाना हक से संबंधित दस्तावेज जैसे रजिस्ट्री, वसीयत, रसीद और खतियान की प्रति संलग्न कर सकते हैं। इन कागजों के आधार पर जमीन सर्वे का काम पूरा कर दिया जायेगा। इसके लिए भागदौड़ करने की जरूरत नहीं हैं।
वहीं, जिस व्यक्ति के पास जमीन के कागज नहीं हैं, उन्हें कागज खोजने के लिए तीन महीने का समय दिया गया हैं। आप ऑनलाइन के द्वारा जमीन के कागज आसानी के साथ निकाल सकते हैं और इसका इस्तेमाल जमीन सर्वे के दौरान कर सकते हैं।
दरअसल प्रपत्र 2 फॉर्म में रैयत का नाम, पता, खाता, खेसरा, रकबा, चौहद्दी, और जमीन की किस्म जैसी जानकारी आपको देनी है। जबकि प्रपत्र 3 में जमीन मालिक या आवेदक को अपनी वंशावली की जानकारी देनी है। आप विभागीय वेबसाइट dlrs.com पर स्वयं या सीएसपी केंद्र के माध्यम से इसे अपलोड कर सकते हैं।

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