खबर के अनुसार शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत दंपत्ति में युवक के दिव्यांग होने की दशा में सरकार के द्वारा 15,000 रुपये की राशि दी जाती हैं। जबकि युवती के दिव्यांग होने की स्थिति में 20,000 रुपए और युवक-युवती दोनों के दिव्यांग होने की स्थिति में 35,000 की राशि मिलती हैं।
बता दें की इस योजना के लाभ लेने के लिए लड़के की शादी की समय उम्र सीमा 21 साल से कम और 45 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। जबकि युवती की उम्र सीमा 18 साल से कम व 45 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसको लेकर निर्देश दिए गए हैं।
ऐसे करें आवेदन : यदि आप शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आप आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल http//divyangjian.upsdc.gov.in पर जा कर ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। आपके पास आधार कार्ड, बैंक खाता के साथ साथ दिव्यांगता वाला संयुक्त नया पासपोर्ट साईज फोटो आदि होनी चाहिए।
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