खबर के अनुसार राज्य में पपीता के पैदावार को बढ़ाने के लिए प्रति हेक्टेयर पपीता की खेती के लिए अनुदान की राशि प्रथम वर्ष 33,750 रूपये तथा द्वितीय वर्ष 11,250 रूपये निर्धरित किया गया हैं। इसका लाभ बिहार के सभी जिलों के किसानों को मिलेगा।
बता दें की योजना का लाभ न्यूनतम 0.25 एकड़ (0.1 हे०) तथा अधिकतम 10 एकड़ (4 हे०) के लिए देय होगा। इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिया गया हैं। जो किसान पपीता की खेती करना चाहते हैं वो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
ऐसे करें आवेदन : बिहार के किसान उद्यान निदेशालय,कृषि विभाग,बिहार की आधिकारिक वेबसाइट पर जा कर फल से संबंधित योजना पर क्लिक करें। इसके बाद पपीता विकास योजना पर क्लिक कर ऑनलाइन के द्वारा आवेदन को पूरा करें।
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