यूपी में आज से शराब के नियमों में बदलाव, जानें नई गाइडलाइन!

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल से शराब की बिक्री के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। अब अंग्रेजी शराब और बीयर एक ही दुकान पर उपलब्ध होगी। इस बदलाव को नई आबकारी नीति के तहत लागू किया गया है, जो आज से प्रभावी हो जाएगा। इसके कारण प्रदेश में 3,171 शराब की दुकानें कम हो जाएंगी।

क्या हैं नई गाइडलाइन!

1 .कंपोजिट दुकानें लागू: 1 अप्रैल 2025 से यूपी में अंग्रेजी शराब और बीयर एक ही दुकान पर उपलब्ध होंगी। अब बीयर के लिए अलग से दुकानें नहीं होंगी। अंग्रेजी शराब की दुकानों पर ही बीयर और वाइन भी मिलेंगी।

2 .दुकानों की संख्या में कमी: नई नीति के तहत प्रदेश में शराब की दुकानें कम हो जाएंगी। वर्तमान में 12,533 दुकानें हैं, जिनमें 6,563 अंग्रेजी शराब और 5,970 बीयर की दुकानें हैं। अब इनकी संख्या घटकर 9,362 हो जाएगी।

3 .कंपोजिट दुकानों का उद्देश्य: कंपोजिट दुकानों के जरिए बीयर, अंग्रेजी शराब और वाइन को एक ही स्थान पर बेचा जाएगा, जिससे दुकानें कम होंगी, लेकिन ग्राहकों को सभी प्रकार की शराब एक जगह मिल सकेगी।

4 .मॉडल शॉप सिस्टम बरकरार: पुराने मॉडल शॉप सिस्टम को लागू किया जाएगा, जहां पर विभिन्न प्रकार की शराबें बिकेंगी, लेकिन अब शराब की दुकानों की संख्या कम हो जाएगी।

5 .दुकानों का समय वही रहेगा: शराब की दुकानों, मॉडल शॉप्स और बार का समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये सभी सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खुलेंगी, जबकि बार रात 12 बजे तक खुले रहेंगे।

6 .पिछली नीति में कोई बदलाव नहीं: देसी शराब की दुकानों को अलग से रखा जाएगा, और उनका संचालन पहले जैसा ही रहेगा।

0 comments:

Post a Comment