कम प्रीमियम में फसल का पूरा बीमा
राज्य सरकार ने बताया कि इस योजना में फसल और जिले के आधार पर प्रीमियम तथा क्लेम राशि अलग रहती है। किसानों को केवल 1.5% प्रीमियम जमा करना होता है, जो अन्य बीमा योजनाओं की तुलना में बेहद कम है।
फसलों के उदाहरण:
गेहूं: प्रति हेक्टेयर प्रीमियम 1326 रुपये, नुकसान होने पर क्लेम राशि 88,400 रुपये तक।
चना, सरसों और अन्य फसलें: इनके लिए प्रीमियम और मुआवजे की राशि अलग-अलग तय की गई है। कम लागत में बड़ा सुरक्षा कवच मिलने के कारण किसान इस योजना में बढ़–चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं।
ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया
घर बैठे किसान आसानी से PMFBY में पंजीकरण कर सकते हैं। आवेदन की पूरी प्रक्रिया निम्नलिखित है: PMFBY की आधिकारिक वेबसाइट pmfby.gov.in पर जाएं, होमपेज पर Farmers Corner टैब खोलें। Guest Farmer विकल्प चुनें। फॉर्म में अपना नाम, आधार नंबर/ किसान आईडी, मोबाइल नंबर, बैंक विवरण और पता दर्ज करें।
सबमिट करने पर आपको यूजर आईडी प्राप्त होगी। यूजर आईडी से लॉगिन कर OTP वेरिफाई करें। फसल का प्रकार, खेत का क्षेत्रफल और बोई गई फसल का नाम भरें। सबमिट करने के बाद आवेदन पूरा हो जाएगा। आवेदन पूर्ण होने के बाद भुगतान का विकल्प दिखाई देगा। ऑनलाइन तुरंत भुगतान करें या Pay Later विकल्प चुनें और बाद में भुगतान करें। भुगतान के बाद रसीद डाउनलोड करके सुरक्षित रखनी चाहिए, क्योंकि यह बीमा का प्रमाण होती है।
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