यूपी में युवाओं को खुशखबरी, उठाएं लाभ, सरकार दे रही मौका

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं को स्वरोजगार के अवसर देने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की शुरुआत की है। इस योजना के तहत 21 से 40 वर्ष के युवा अपना खुद का उद्यम स्थापित कर सकते हैं और सरकारी सहायता के रूप में 5 लाख रुपये तक का ब्याजमुक्त लोन प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा, परियोजना लागत पर 10 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान भी दिया जाएगा।

ब्याजमुक्त लोन से मिलेगी आर्थिक राहत

योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस लोन पर चार साल तक कोई ब्याज नहीं लगेगा। इससे युवा आर्थिक बोझ से मुक्त होकर अपने व्यवसाय को मजबूत कर सकते हैं। उपायुक्त उद्योग नेहा सिंह के अनुसार, यह योजना उन युवाओं के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है जो उद्यम शुरू करने के सपने देखते हैं लेकिन आर्थिक कारणों से आगे नहीं बढ़ पाते।

शैक्षिक योग्यता और आवेदन प्रक्रिया

इस योजना में आवेदन करने के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कक्षा आठवीं से इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष निर्धारित की गई है। इच्छुक युवाओं को योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इससे अधिक से अधिक युवा स्वरोजगार के अवसर पा सकेंगे और साथ ही अन्य युवाओं को रोजगार देने में भी योगदान कर सकेंगे।

प्रशिक्षित युवाओं को मिलेगी वरीयता

सरकार ने योजना में प्रशिक्षित युवाओं को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण, अनुसूचित जाति/जनजाति प्रशिक्षण योजना, यूपी स्किल डवलपमेंट मिशन द्वारा संचालित कौशल उन्नयन जैसी योजनाओं में प्रशिक्षित उम्मीदवारों को आवेदन में वरीयता मिलेगी।

यदि किसी आवेदक के पास प्रशिक्षण नहीं है, तो वह किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कौशल संबंधित सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री प्राप्त कर योजना का लाभ उठा सकता है। आईटीआई, पॉलीटेक्निक, राजकीय/निजी इंजीनियरिंग कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, NRLM+NULM प्रशिक्षित उम्मीदवार, स्टार्टअप संस्थान या उद्यमिता विकास संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त युवा भी इस योजना में आवेदन कर सकते हैं।

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