बिहार में शिक्षक ट्रांसफर पॉलिसी लागू, टीचरों के लिए बड़ी खुशखबरी

पटना। बिहार के सरकारी शिक्षकों के लिए लंबे समय से इंतजार की जा रही तबादला व्यवस्था अब धरातल पर उतरने जा रही है। शिक्षा विभाग ने बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली-2026 के तहत स्थानांतरण प्रक्रिया की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही पूरे कार्यक्रम का विस्तृत कैलेंडर भी घोषित कर दिया गया है, जिससे शिक्षकों को यह स्पष्ट हो गया है कि आवेदन कब करना है और किस चरण में उनकी प्रक्रिया पूरी होगी।

कैबिनेट की मंजूरी के बाद जारी हुई अधिसूचना

राज्य सरकार ने जून में हुई कैबिनेट बैठक में नई ट्रांसफर नीति को मंजूरी दी थी। अब शिक्षा विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर व्यवस्था लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। नई व्यवस्था का उद्देश्य शिक्षकों को पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से स्थानांतरण की सुविधा उपलब्ध कराना है।

29 जुलाई से खुलेगा ऑनलाइन पोर्टल

स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन पोर्टल 29 जुलाई से शुरू किया जाएगा। इच्छुक शिक्षक 5 अगस्त तक अपना आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकेंगे। शुरुआती चरण में केवल समायोजन और आपसी सहमति वाले आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इस दौरान शिक्षकों को निर्धारित नियमों के अनुसार आवश्यक दस्तावेज भी ऑनलाइन अपलोड करने होंगे।

पहले चरण में होगा समायोजन

पहला चरण 7 अगस्त से 9 सितंबर तक चलेगा। इस अवधि में शिक्षकों के समायोजन और समानुपातीकरण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इस चरण में विभाग रिक्तियों का मिलान करेगा, प्रारंभिक सूची जारी करेगा, संबंधित शिक्षकों से आपत्तियां मांगेगा और उनकी जांच के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

दूसरे चरण में होंगे म्यूचुअल ट्रांसफर

दूसरा चरण 10 सितंबर से 14 सितंबर तक निर्धारित किया गया है। इसमें वे शिक्षक शामिल होंगे जिन्होंने आपसी सहमति से स्थान बदलने के लिए आवेदन किया है। इस दौरान जिला, प्रमंडल और राज्य स्तर की स्थापना समितियां आवेदन की जांच कर अंतिम स्वीकृति देंगी, ताकि सभी पात्र मामलों का समय पर निपटारा हो सके।

सामान्य तबादलों के लिए तीसरा चरण

सामान्य स्थानांतरण की प्रक्रिया तीसरे चरण में पूरी की जाएगी। 16 सितंबर को विभिन्न स्कूलों में उपलब्ध रिक्त पदों की सूची जारी की जाएगी। इसके बाद 17 सितंबर से 23 सितंबर तक शिक्षक अपनी पसंद के विद्यालयों का चयन करते हुए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

अक्टूबर तक जारी होगी अंतिम सूची

शिक्षा विभाग के कार्यक्रम के अनुसार 24 सितंबर से 31 अक्टूबर के बीच सामान्य स्थानांतरण की अंतिम सूची प्रकाशित की जाएगी। यदि किसी शिक्षक को सूची पर कोई आपत्ति या शिकायत होगी तो उसका निस्तारण भी इसी अवधि में किया जाएगा, ताकि पूरी प्रक्रिया तय समय के भीतर पूरी हो सके।

शिक्षकों को मिलेगा बड़ा लाभ

नई ट्रांसफर पॉलिसी लागू होने से हजारों शिक्षकों को राहत मिलने की उम्मीद है। ऑनलाइन आवेदन व्यवस्था से अनावश्यक दौड़-भाग कम होगी, पूरी प्रक्रिया रिकॉर्ड आधारित रहेगी और स्थानांतरण में पारदर्शिता बढ़ेगी। साथ ही निर्धारित समय-सीमा होने से शिक्षकों को अपने आवेदन की स्थिति को लेकर लंबे समय तक इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा।

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