न्यूज डेस्क: बिहार में नौकरी करने वाले नियोजित शिक्षकों के लिए नई सेवाशर्त लागू होने वाली हैं। इस सेवाशर्त को लागू होने पर नियोजित शिक्षकों को सरकारी कर्मचारी वाले सभी प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे। इससे इनकी वर्षों की मांग भी पूरी हो जाएगी।
मिली जानकारी के मुताबिक पहले नियोजित शिक्षकों की बहाली के लिए बनी नियमावली में पूरे सेवाकाल में एक बार अपने नियोजन इकाई के अंदर किसी स्कूल में तबादले का प्रावधान था। लेकिन नई सेवाशर्त नियमावली लागू होने पर सेवाकाल में अन्य सरकारी कर्मचारियों की तरह ही इन्हे एसीपी और प्रोन्नति का लाभ मिलेगा।
नियोजित शिक्षकों को सामान्य शिक्षकों की तरह सभी प्रकार की सुबिधाएं प्राप्त होगी। सेवाशर्त निर्धारण में सेवा निरंतरता, ऐच्छिक स्थानांतरण, सेवाकालीन प्रशिक्षण, प्रोन्नति का अवसर एवं अनुशासनात्मक मुद्दों पर गाइडलाइन भी फाइनल हो जाएगा। वेतनमान को छोड़कर इन्हे एक सरकारी कर्मचारी की तरह लाभ ही लाभ मिलेंगे।

0 comments:
Post a Comment