खबर के अनुसार यूपी मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर के लिए अधिकतम 25 लाख और 10 लाख रुपये तक का लोन दिया जायेगा। इससे प्रदेश के युवा आसानी के साथ बिजनेस व्यापार कर सकेंगे।
बता दें की इस योजना के तहत आप इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर में उद्योग लगाने के लिए लोन ले सकते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए अधिकतम 25 लाख का लोन आसानी के साथ मिल जायेगा। जबकि सर्विस सेक्टर के लिए 10 लाख रुपये का लोन मिलेगा।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए आवेदक को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। साथ ही साथ आवेदक की आयु सीमा 18 से 40 वर्ष तक होनी चाहिए। वहीं आवेदन केंद्र सरकार की किसी अन्य योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए।
ऐसे करें आवेदन : आप आधिकारिक वेबसाइट diupmsme.upsdc.gov.in पर जा कर, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का चयन करें और दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करें।

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