बता दें की “गुजरात विकलांग पेंशन योजना” के लिए सरकार के द्वारा कई तरह के नियम बनाये गए हैं। इन नियम को फॉलो करते हुए आप विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं और फिर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
गुजरात में विकलांग पेंशन योजना के नए नियम?
1 .गुजरात विकलांग पेंशन योजना का लाभ लेने गुजरात का स्थाई निवासी होनी चाहिए।
2 .गुजरात विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन हेतु आवेदक के पास प्राधिकरण से विकलांगता प्रमाण पत्र होना अनिवार्य हैं।
3 .गुजरात विकलांग पेंशन योजना के लिए पात्रता हेतु विकलांग व्यक्ति अथवा स्त्री का 40 प्रतिशत से अधिक शारीरिक रूप से अक्षम होना जरूरी हैं।
4 .आपको बता दें की केवल गुजरात राज्य के विकलांग ही इस विकलांग पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते है।

0 comments:
Post a Comment