गांधीनगर : गुजरात में विकलांग पेंशन योजना के नए नियम

गांधीनगर : गुजरात में सरकार के द्वारा विकलांग लोगों को पेंशन का लाभ दिया जाता हैं। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक “गुजरात विकलांग पेंशन योजना” के तहत सरकार विकलांगजनो को आर्थिक मदद प्रदान करती हैं ताकि उन्हें भविष्य में किसी तरह की आर्थिक परेशानी का सामना करना ना पड़ें। 

बता दें की “गुजरात विकलांग पेंशन योजना” के लिए सरकार के द्वारा कई तरह के नियम बनाये गए हैं। इन नियम को फॉलो करते हुए आप विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं और फिर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

गुजरात में विकलांग पेंशन योजना के नए नियम?

1 .गुजरात विकलांग पेंशन योजना का लाभ लेने गुजरात का स्थाई निवासी होनी चाहिए।

2 .गुजरात विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन हेतु आवेदक के पास प्राधिकरण से विकलांगता प्रमाण पत्र होना अनिवार्य हैं।

3 .गुजरात विकलांग पेंशन योजना के लिए पात्रता हेतु विकलांग व्यक्ति अथवा स्त्री का 40 प्रतिशत से अधिक शारीरिक रूप से अक्षम होना जरूरी हैं।

4 .आपको बता दें की केवल गुजरात राज्य के विकलांग ही इस विकलांग पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते है। 

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