खबर के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत प्रत्येक सदस्य को 30 सितंबर तक राशन कार्ड को आधार से लिंक करने का आदेश दिया गया हैं। अब इसे बढ़ाते हुए 30 दिसंबर तक कर दिया गया हैं। आप किसी भी हाल में 30 दिसंबर तक राशन कार्ड को आधार से लिंक करा लें।
आपको बता दें की अगर आप अपने राशन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराते हैं तो आपके राशन कार्ड को रद्द कर दिया जायेगा। साथ ही साथ राशन का लाभ नहीं मिलेगा। विभाग ने राशन कार्ड में आधार संख्या दर्ज कराना अनिवार्य कर दिया हैं।
ऐसे करें राशन कार्ड को आधार से लिंक : बिहार के राशनकार्ड धारक अपने जन वितरण प्रणाली विक्रेता की दुकान पर जा कर पाश मशीन या आधार की फोटो कॉपी के माध्यम से निशुल्क में आधार सीडिंग केवाईसी की प्रक्रिया को पूरा कर लें।

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