अहमदाबाद में मवेशी रखने के लिए नया नियम लागू

न्यूज डेस्क: गुजरात के अहमदाबाद में मवेशी रखने के लिए आज यानि की एक दिसंबर से नया नियम लागू हो जायेगा। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक नगर निगम ने जिन लोगों को मवेशी रखने का लाइसेंस जारी किया हैं वो लोग अपने पशुओं को रख सकते हैं। 

वहीं, आज से लाइसेंस या परमिट न लेने वाले पशुपालकों को अपने पशुओं को शहर के बाहर ले जाना होगा। ऐसा नहीं करने पर इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती हैं। इसको लेकर निगम के द्वारा दिशा निर्देश जारी कर दिया गया हैं।

बता दें की अहमदाबाद शहर में पशुओं की समस्या को नियंत्रित करने के लिए पशु उत्पाद रोकथाम एवं नियंत्रण नीति-2023 लागू की गई है। इस नीति के तहत पशु रखने के लिए लाइसेंस और परमिट लेना अनिवार्य किया गया हैं। ऐसा नहीं होंगे पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। 

दरअसल पिछले तीन महीने के अंदर अहमदाबाद में पशु रखने के लिए पशुपालकों की ओर से 1070 आवेदन मिले हैं। इसमें से 123 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। जबकि 309 आवेदन को खारिज कर दिया गया हैं। वहीं, 638 आवेदनों पर काम चल रहा है। जबकि निगम के द्वारा इस दौरान 8121 मवेशियों को पकड़ा गया हैं।

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