खबर के अनुसार बिहार सरकार मुर्गी फॉर्म खोलने के लिए 03 से 40 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता और 30 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक अनुदान दे रही है। इसका लाभ लेने के लिए बिहार के लोग ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करें।
आपको बता दें की बिहार में 10,000 मुर्गियों के फॉर्म पर 30 प्रतिशत अनुदान का लाभ मिलेगा। वहीं, 5,000 मुर्गियों के फॉर्म पर 30 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा। जबकि 3,000 मुर्गियों के फार्म पर 30 प्रतिशत अनुदान की राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
दरअसल बिहार मुर्गी पालन योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास भूमि का प्रमाण: लगान रसीद, एल.पी.सी., लीज एकारारनामा, नक्शा आदि होनी चाहिए। साथ ही पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाता होनी चाहिए। वहीं सरकारी संस्थान से प्राप्त 05 दिवसीय मुर्गी पालन प्रशिक्षण प्रमाणपत्र होनी चाहिए।
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