यूपी में दवा लाइसेंस के लिए करें ऑनलाइन आवेदन

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में यदि किसी व्यक्ति को आयुर्वेदिक दवाओं के निर्माण और बिक्री के लिए लाइसेंस प्राप्त करना हैं तो उन्हें ज्यादा भागदौड़ करनी नहीं पड़ेगी। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक योगी सरकार ने लाइसेंस लेने की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया हैं। 

खबर के अनुसार उत्तर प्रदेश में अब सभी आवेदन ई औषधि पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किए जा सकते हैं। इसको लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिया गया हैं। 14 अक्टूबर से दवा लाइसेंस के लिए अब आप ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। 

बता दें की यूपी सरकार ने प्रदेश के सभी क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह इस पोर्टल पर तत्काल अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। यूपी में लाइसेंस लेने की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन कर दी जाएगी और ऑनलाइन आवेदन खत्म हो जायेगा।

दरअसल प्रदेश में आयुर्वेदिक दवाओं की लगातार बढ़ रही मांग के चलते इनके निर्माण व बिक्री के लिए लाइसेंस लेने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने लाइसेंस लेने की प्रक्रिया ऑनलाइन कर दिया हैं, ताकि लोगों को परेशानी न हो।

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