अहमदाबाद: गुजरात में शराब पीने के लिए नए नियम लागू

अहमदाबाद। गुजरात, जो एक ड्राई स्टेट के रूप में जाना जाता है, में शराब पीने के नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है। अब राज्य में टूरिस्ट या बाहर से आए लोग GIFT सिटी के भीतर निर्धारित होटलों और रेस्टोरेंट में शराब का सेवन करने के लिए किसी परमिट के झंझट से मुक्त होंगे।

राज्य सरकार ने 20 दिसंबर को गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (GIFT सिटी) के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक, अब शराब पीने के लिए केवल फोटो आईडी दिखाना आवश्यक होगा। इससे पहले बाहर के लोग और विदेशी नागरिक केवल विशेष परमिट के जरिए ही शराब का सेवन कर सकते थे।

वाइन और डाइन एरिया की बाध्यता हटाई गई

इस नए नियम में यह भी बदलाव किया गया है कि शराब परोसने वाले लाइसेंसधारी होटल या रेस्टोरेंट अब केवल वाइन और डाइन एरिया तक सीमित नहीं रहेंगे। यानी लॉन, पूल साइड और टैरेस जैसी अन्य जगहों पर भी शराब का सेवन किया जा सकता है।

गौरतलब है कि गुजरात सरकार ने 2023 में GIFT सिटी के लिए कुछ शर्तों के साथ छूट दी थी, जिसमें सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के अंदर शराब की बिक्री और सेवन की अनुमति थी। इस नए नोटिफिकेशन के बाद नियम और सरल और लचीले बन गए हैं, जिससे व्यवसायियों और टूरिस्ट दोनों को फायदा होगा।

इस संदर्भ में विशेषज्ञों का क्या है कहना?

विशेषज्ञों के अनुसार, इस बदलाव से GIFT सिटी में पर्यटन और होटल उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और विदेशी निवेशकों के लिए सुविधाएं आसान होंगी। राज्य सरकार का मानना है कि इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेग।

0 comments:

Post a Comment