कौन ले सकता है लाभ
योजना के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के घरेलू उपभोक्ता (दो किलोवाट तक) और वाणिज्यिक उपभोक्ता (एक किलोवाट तक) शामिल हैं। साथ ही, नेवर-पेड और लांग अनपेड श्रेणी के उपभोक्ता तथा विद्युत चोरी से जुड़े मामले भी योजना में शामिल हैं।
राहत के प्रमुख प्रावधान
बिल के मूलधन में 25 प्रतिशत तक की छूट।
लेट पेमेंट सरचार्ज (ब्याज) में 100 प्रतिशत तक की छूट।
बिजली चोरी के मामलों में निर्धारित कर में 50 प्रतिशत तक की छूट।
पंजीकरण की अंतिम तिथि
योजना का प्रथम चरण 31 दिसंबर 2025 तक चल रहा है। उपभोक्ता अपने नजदीकी उपखंड कार्यालय, विभागीय कलेक्शन सेंटर, जन-सुविधा केंद्र, विद्युत सखी या मीटर रीडर (बिलिंग एजेंसी) से पंजीकरण करा सकते हैं। अधिकारियों ने सभी से अपील की है कि वे समय रहते योजना का लाभ लें और अपने बिजली बिल का भुगतान आसानी से कर लें।

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