पटना हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान पूर्व कोर्ट की ओर से नियुक्त कोर्ट मित्र वरीय अधिवक्ता पीके शाही ने कोर्ट को जानकारी देते हुए कहा की पटना गया डोभी एनएच 83 का निर्माण फोरलेन के रूप में किया जा रहा है, जबकि जमीन का अधिग्रहण पुल पुलिया का निर्माण आदि सिक्स लेन के रूप में हो रहा हैं।
अभिवक्ता ने कोर्ट को बताया की यदि इस सड़क को फोर लेन के बजाय सिक्स लेन में निर्माण करें तो लागत कम आएगी। बाद में फोरलेन सड़क को सिक्स लेन करने में काफी ज्यादा खर्च आयेगा। इसे सुनने के बाद कोर्ट ने एनएचएआई से तुरंत इसका जवाब मांगा हैं।
पटना हाईकोर्ट ने एनएचएआई के बड़े अधिकारी को इस सड़क का दौरा कर यह बताने को कहा है कि पटना गया डोभी एनएच 83 को फोरलेन के बजाय सिक्स लेन में परिवर्तित किया जा सकता है या नहीं। सात दिन के अंदर एनएचएआई को इसका जवाब देना हैं।
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