खबर के अनुसार बिहार में आज से प्लास्टिक कैरी बैग की बिक्री एवं उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही साथ सिंगल यूज प्लास्टिक शीट, पैकेजिंग सामग्री, कैरी बैग, थर्मोकोल, इससे उत्पादित कप, प्लेट, ग्लास, चम्मच, कटोरी आदि की खरीद बिक्री पर भी प्रतिबंध लगाया गया हैं।
बता दें की केंद्र सरकार के आदेश के बाद बिहार सरकार के द्वारा भी इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई हैं। अगर कोई आम व्यक्ति सरकार के इस आदेश का पालन नहीं करता हैं तो उसपर 500 से 2000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जायेगा।
वहीं अगर कोई आद्यौगिक स्तर पर ऐसा करता हैं तो उसपर 20 हजार से एक लाख तक का जुर्माना लगाया जायेगा। साथ ही साथ पांच साल की जेल भी हो सकती हैं। सरकार ने प्लास्टिक से बनी सभी चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया हैं। यहां तक प्लास्टिक के झंडे पर भी प्रतिबंध हैं।
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