पटना, पूर्णिया, भागलपुर समेत सभी जिलों में बाप-दादा की संपत्ति पर किसका अधिकार

न्यूज डेस्क: बिहार के पटना, पूर्णिया, भागलपुर समेत सभी जिलों में रहने वाले लोगों के पास बाप-दादा की संपत्ति हैं। लेकिन लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं होती हैं की बाप-दादा की संपत्ति पर किसका कितना अधिकार होता हैं, जिसके कारण लोगों के बीच अक्सर झगड़े होते रहते हैं। आज इसी विषय में कानून के अनुसार जानने की कोशिश करेंगे की बाप-दादा की संपत्ति पर किसका अधिकार होता हैं।

पटना, पूर्णिया, भागलपुर समेत सभी जिलों में बाप-दादा की संपत्ति पर किसका अधिकार?

1 .कानून के अनुसार अगर बाप-दादा के पास कोई पुश्तैनी संपत्ति हैं तो उस संपत्ति पर उस घर में जन्म लेने वाले सभी व्यक्ति का जन्म से अधिकार होता हैं।

2 .बता दें की बाप-दादा की पुश्तैनी संपत्ति पर जितना हक एक बेटा का होता हैं, उतना ही हक एक बेटी का भी होता हैं। बेटी जब चाहें अपने हिस्से का दावा कर सकती हैं।

3 .अगर बाप-दादा ने खुद की कमाई से कोई संपत्ति बनाई हैं तो उनके जीवित रहने तक कोई भी व्यक्ति उसपर दावा नहीं कर सकता हैं।

4 .खुद की कमाई से बनाई गई संपत्ति जिसे चाहें दी जा सकती हैं। वहीं पुश्तैनी संपत्ति पर बेटा और बेटी दोनों अपने हिस्से का दावा कर सकते हैं।

5 .अगर पिता ने खुद की कमाई से कोई संपत्ति बनाई हैं और उनकी मौत हो जाती हैं तो उस संपत्ति पर पहला अधिकार उनकी पत्नी का होता हैं।

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