खबर के अनुसार आयोग ने इस संदर्भ में सभी प्रमंडलीय आयुक्त के साथ ही सभी जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन अधिकारी को पत्र जारी किया हैं। आपको बता दें की इस बार नगर निगम के चुनाव में जनता सीधे महापौर का भी चुनाव करेगी।
सभी मतदान केंद्र पर मतदाता को दो मतपत्रों का इस्तेमाल करना होगा। इसमें से एक मतपत्र वार्ड पार्षद और एक महापौर के लिए होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों को निर्देश देते हुए कहा है की पहले चरण के मतदान के लिए 8 अक्टूबर तक बैलेट यूनिट में मतपत्र लगाकर तैयार कर लें।
वहीं दूसरे चरण में उपयोग आने वाले इवीएम में 18 अक्टूबर तक बैलेट यूनिट मतपत्र के साथ तैयार करें। आयोग के इस फैसले से ये साफ हैं की बिहार में नगर निगम चुनाव के तारीखों का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता हैं और अक्टूबर महीने में चुनाव कराया जा सकता हैं।

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