खबर के अनुसार बिहार सरकार ने पटना हाइकोर्ट में हलफनामा दायर कर राज्य के अलग-अलग विभागों में खाली पड़े जूनियर इंजीनियरों के 6379 पदों पर बहाली का निर्देश दिया है। कोर्ट ने भी सरकार के हलफनामे को मंजूर कर दिया हैं।
वहीं कोर्ट ने सरकार को बहाली नियमों में बदलाव कर नये सिरे से बहाली विज्ञापन प्रकाशित करने का आदेश दिया हैं। साथ ही साथ कोर्ट में पहले से दायर निर्धारित नियमों को चुनौती देने वाली कई रिट याचिकाओ को निष्पादित कर दिया हैं।
बता दें की कोर्ट के इस आदेश के बाद अब बिहार में जूनियर इंजीनियर के पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया हैं। बिहार सरकार के द्वारा पहले से बनाए गए नियम में संशोधित कर नया नियम बनाकर नए सिरे से भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी किया जायेगा।

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