लखनऊ और कानपुर समेत राज्य के अन्य जिलों में कई लोग ऐसे हैं जिन्हे निवास प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ती हैं। लेकिन सही जानकारी नहीं होने के कारण लोग सरकारी कार्यालय के चक्कर लगाते रहते हैं जिससे उन्हें काफी परेशानी होती हैं।
बता दें की UP Domicile Certificate Online Apply करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट edistrict.up.gov.in पर विजिट करना होगा। आप इस वेबसाइट पर जा कर आवेदन कर सकते हैं और इसी वेबसाइट से अपना प्रमाण पत्र भी डाऊनलोड कर सकते हैं।
ऐसे करें आवेदन।
आप वेबसाइट edistrict.up.gov.in को सर्च करें।
होमपेज पर आप अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें।
अगर आप पंजीकृत नहीं है तो इसके लिए सबसे पहले अपना पंजीकरण पूरा कर लें और फिर लॉगिन करें।
अब आप निवास प्रमाणपत्र के ऑप्शन पर क्लिक करें। आपके सामने फॉर्म खुलेगा उसे भरकर आप सब्मिट करें।

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