बता दें की यह अभियान 23 फरवरी से 01 मार्च तक चलेगा। इस दौरान जिला प्रशासन की टीम लोगों पर नजर रखेगी। साथ ही साथ आगरा नगर निगम और लखनऊ में किए गए सौंदर्यीकरण को खराब करने वालों से जुर्माना भी वसूला जायेगा।
खबर के अनुसार उत्तर प्रदेश ठोस अपशिष्ट नियमावली 2021 के तहत प्रदेश में सार्वजनिक स्थानों पर थूकने, पेशाब करने पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इस प्रवधान के तहत गंदगी फैलाने वालों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
बता दें की लखनऊ और आगरा में रेड एवं येलो स्पॉट पर थूकते हुए पकड़े जाने पर 250 रुपये का जुर्माना वसूल किया जायेगा। नो गार्बेज जोन में गंदगी फैलाने पर 250 रुपये जुर्माना देना होगा। वहीं खुले में पेशाब करने पर 250 रुपये का जुर्माना लगाया जायेगा।
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