खबर के अनुसार परिवहन विभाग ने ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया में कई तरह के बदलाव किये हैं। इसलिए आप सबसे पहले इन बदलाव के बारे में जानें और फिर दिए गए निर्देशों के अनुसार ऑनलाइन के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करें।
गुजरात में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने से पहले जान लें नया नियम?
1 .ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपकी उम्र 18 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए।
3 .पहले स्टेप में आपको सबसे पहले लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा।
4 .लर्निंग लाइसेंस बनने के बाद आपको फाइनल लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा।
5 .लर्निंग लाइसेंस के आवेदन के बाद ऑनलाइन कंप्यूटर पर टेस्टिंग के लिए स्लॉट की बुकिंग करनी होगी।
6 .स्लॉट की बुकिंग के दौरान चालक को अपनी सुविधा अनुसार तिथि चुनने होंगे।
7 .इसके बाद उस स्थिति पर आपको जा कर ड्राइविंग टेस्ट देना होगा और पास करना होगा।
नोट : आपको बता दें की लर्निंग लाइसेंस की वैधता छह माह की होती हैं। इसलिए लर्निंग के बाद परमानेंट लाइसेंस आवश्य बना लें।

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