खबर के अनुसार बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर जुर्माने के तौर पर दो हजार रुपया लिया जायेगा, वहीं अगर दूसरी बार पकड़े जातें हैं तो आपसे 4000 रुपया का जुर्माना लिया जायेगा। इसको लेकर आदेश दिए गए हैं।
बता दें की बिहार परिवहन विभाग ने लोगों से अपील की हैं की वो अपनी गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अनिवार्य रुप से करा लें। क्यों की राज्य में सभी वाहनों का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करना अनिवार्य कर दिया गया हैं। इसलिए इस बात का ख्याल रखें।
मिली जानकारी के अनुसार राज्य में हेलमेट और सीट बेल्ट के साथ वाहनों के परमिट एवं बसों में निर्धारित दर से अधिक किराया वसूली को लेकर विशेष जांच अभियान भी चलाया गया हैं। इस दौरान कई वाहन चालकों पर जुर्माना भी लगाया गया हैं।

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