पटना, दरभंगा, बक्सर सहित सभी जिलों में नई गाड़ी खरीदने पर 25% की छूट, उठाये लाभ

न्यूज डेस्क: बिहार में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर आ रही हैं। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पटना, दरभंगा, बक्सर सहित सभी जिलों में नई गाड़ी खरीदने पर टैक्स में 25% की छूट मिलेगी। इसको लेकर बिहार सरकार के द्वारा दिशा निर्देश जारी किया गया हैं।

खबर के अनुसार  पुरानी और अनफिट गाड़ी को कबाड़ में स्क्रैप कराने पर निजी गाड़ी मालिकों को 15 साल तक मोटरवाहन कर में 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी। वहीं कामर्शियल वाहनों के मालिक आठ वर्ष तक टैक्स में छूट प्राप्त कर सकते हैं।

इसका लाभ लेने के लिए आपको पहले रजिस्ट्रीकरण करना होगा। इसके बाद आपको स्क्रैपिंग प्रमाण पत्र दिया जाएगा। फिर आपको नई गाड़ी लेते समय यह स्क्रैपिंग प्रमाण पत्र को देना होगा। इसके बाद निजी वाहन के मामले में 25 प्रतिशत की टैक्स छूट रजिस्ट्रीकरण की तारीख से 15 वर्ष तक मिलेगा। 

वहीं कामर्शियल वाहनों को टैक्स में छूट का लाभ रजिस्ट्रीकरण की तारीख से आठ वर्ष तक मिलेगा। बता दें की राज्य में स्क्रैप पालिसी लागू किए जाने के साथ परिवहन विभाग ने रजिस्ट्रीकरण प्राधिकार और अपीलीय प्राधिकार भी तय कर दिए हैं। इसको लेकर अधिसूचना जारी की गई हैं।

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